मांडलगढ़
मांडलगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मौर्य ने चेक अनादरण के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियुक्त युवराज कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शंकर सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत निवासी बीगोद को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 12 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
परिवादी के अधिवक्ता शराफत हुसैन आसाम ने बताया कि बीगोद निवासी अब्दुल कदीर मुल्तानी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त युवराज कंस्ट्रक्शन के प्रो. शंकर सिंह राजपूत पिता भोपाल सिंह राजपूत निवासी बीगोद द्वारा 8 लाख रुपये की नगद राशि परिवादी से उधार ली गई तथा उसके भुगतान हेतु 8 लाख रुपए का चेक जारी किया गया किंतु उक्त चेक बिना रकम भुगतान के अनादरित हो जाने से परिवादी अब्दुल कदीर मुल्तानी द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर अभियुक्त को दंडित किए जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मांडलगढ़ श्रीमती नेहा मौर्य ने अभियुक्त शंकर सिंह राजपूत को दोषी मानते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 12 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया एवं अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश पारित किया गया।